उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा बदलाव, गियर वाली बाइक का DL है तो नहीं चला सकेंगे स्कूटी!

देहरादून। उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। अब गियर वाली मोटरसाइकिल के लाइसेंस के आधार पर बिना गियर वाली स्कूटी या दोपहिया वाहन चलाना मान्य नहीं होगा। वाहन चालकों को जिस श्रेणी के वाहन के लिए लाइसेंस जारी हुआ है, उसी के अनुरूप वाहन चलाना होगा।
गियर वाली बाइक का DL होने का मतलब यह नहीं कि स्कूटी भी चला सकेंगे
अब तक कई वाहन चालक यह मानते थे कि अगर उनके पास गियर वाली बाइक चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वे स्कूटी जैसे बिना गियर वाले दोपहिया वाहन भी चला सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में परिवहन विभाग की ओर से लाइसेंस की वाहन श्रेणी को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है।
ताजा जानकारी के अनुसार गियर वाली मोटरसाइकिल और बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों के लिए लाइसेंस श्रेणी अलग मानी जा रही है। इसलिए केवल गियर वाली बाइक का DL होने पर स्कूटी चलाना नियमों के अनुरूप नहीं माना जाएगा।
अब लाइसेंस की कैटेगरी देखना जरूरी
ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी महत्वपूर्ण होती है। बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए संबंधित श्रेणी का लाइसेंस होना जरूरी है। इसी तरह गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए अलग श्रेणी लागू होती है।
इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना आने-जाने के लिए कभी बाइक और कभी स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
यदि कोई चालक ऐसी श्रेणी का वाहन चलाता है जिसके लिए उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए वाहन चलाने से पहले अपने DL में दर्ज वाहन श्रेणी की जांच कर लेना बेहतर होगा।
16 साल की उम्र में भी अलग नियम
बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों से जुड़ी लाइसेंस श्रेणी को लेकर उम्र के आधार पर भी अलग नियम हैं। 16 वर्ष की उम्र में विशेष शर्तों के साथ केवल निर्धारित क्षमता वाले बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, जबकि सामान्य मोटरसाइकिल और कार के लिए 18 वर्ष की उम्र जरूरी है।
वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह
अगर आपके पास सिर्फ गियर वाली बाइक का DL है और आप स्कूटी चलाते हैं, तो अपने लाइसेंस की श्रेणी जरूर जांच लें। जरूरत पड़ने पर संबंधित श्रेणी को लाइसेंस में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं और Sarathi पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है।
ध्यान दें: यह नियम केवल उत्तराखंड की स्थानीय खबर के रूप में नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन श्रेणी के सही अनुपालन के संदर्भ में समझना जरूरी है। वाहन चालकों को किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए अपने DL की मौजूदा श्रेणी और लागू नियमों की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर लेनी चाहिए।






